Acquitted Guilty By Typing Mistake
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हाई कोर्ट में टाइपिंग की गलती से रिहा हुआ दोषी, अदालत ने कहा कि गवाहों को बचाओ
- Tuesday April 4, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस कर्मियों से हत्या के एक मामले में गवाहों और शिकायतकर्ता के संरक्षण के लिए कहा. इस मामले में दोषी उसकी अपील के निपटारे के दौरान अदालत के फैसले में टाइपिंग संबंधी गलती से रिहा हो गया. न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दोषी की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए जिसकी रिहाई के लिए उच्च न्यायालय ने 24 दिसंबर 2016 को आदेश दिए थे. यह निर्देश इस मामले में तीन गवाहों की याचिकाओं पर आया.
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ndtv.in
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हाई कोर्ट में टाइपिंग की गलती से रिहा हुआ दोषी, अदालत ने कहा कि गवाहों को बचाओ
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस कर्मियों से हत्या के एक मामले में गवाहों और शिकायतकर्ता के संरक्षण के लिए कहा. इस मामले में दोषी उसकी अपील के निपटारे के दौरान अदालत के फैसले में टाइपिंग संबंधी गलती से रिहा हो गया. न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दोषी की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए जिसकी रिहाई के लिए उच्च न्यायालय ने 24 दिसंबर 2016 को आदेश दिए थे. यह निर्देश इस मामले में तीन गवाहों की याचिकाओं पर आया.
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