'Uttarkhand High Court'

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  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक |सोमवार जुलाई 6, 2020 05:31 PM IST
    दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि "यह केवल उन छात्रों के लिए है कि जो निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा पेश किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने में सक्षम हैं, उन्हें ट्यूशन फीस का भुगतान करना होगा, दूसरी ओर बच्चे,  जिनके पास ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक पहुंच नहीं है, उन्हें ट्यूशन शुल्क का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है.
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