'Annual Budget 2023'
- 8 न्यूज़ रिजल्ट्स- Short News | Written by: विवेक रस्तोगी |बुधवार फ़रवरी 15, 2023 11:25 AM ISTबजट 2023, यानी वित्तवर्ष 2023-24 के आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) की स्लैबों में बदलाव किया है, जो अगले साल से लागू हो जाएगा. आइए जानते हैं, टैक्स की नई स्लैब और दरें किस प्रकार हैं.
- Utility News | Written by: विवेक रस्तोगी |शुक्रवार फ़रवरी 17, 2023 08:22 AM ISTIncome Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.
- Utility News | Written by: विवेक रस्तोगी |मंगलवार फ़रवरी 14, 2023 11:16 AM ISTNew Income Tax Regime: कई जगह बताया जा रहा है कि यदि एक बार आपने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को चुन लिया, तो उसके बाद आप चाहकर भी पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को दोबारा नहीं चुन सकते.
- Utility News | Written by: विवेक रस्तोगी |मंगलवार फ़रवरी 7, 2023 04:03 PM ISTबजट 2023 में इनकम टैक्स को लेकर की गई घोषणा के बारे में याद रखने लायक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आयकर नियमों में किए गए ये बदलाव अभी लागू नहीं हो रहे हैं, बल्कि 2023-24, यानी अगले वित्तवर्ष की आय पर लागू होंगे...
- Utility News | Written by: विवेक रस्तोगी |मंगलवार फ़रवरी 7, 2023 05:10 PM ISTCompare between Old and New Income Tax Regime: मौजूदा वित्तवर्ष, यानी 2023-24 की आय पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आयकर की मौजूदा दरें और स्लैब ही इस्तेमाल किए जाएंगे, बजट 2023 में प्रस्तावित दरें नहीं...
- Utility News | Written by: विवेक रस्तोगी |मंगलवार मार्च 14, 2023 01:54 PM ISTNew Income Tax Regime changed in Budget 2023: हम आपको पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और 1 फरवरी को आम बजट 2023 में प्रस्तावित नई कर व्यवस्था में लागू होने वाले टैक्स का आकलन कर टेबल के ज़रिये यह भी समझाएंगे कि किस प्रणाली में रहने पर आपको कितना टैक्स अदा करना होगा.
- Business | Reported by: अर्णव पंड्या, Translated by: विवेक रस्तोगी |गुरुवार फ़रवरी 2, 2023 04:06 PM ISTनई टैक्स व्यवस्था अब डीफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी, यानी अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को नहीं चुनते हैं, तो टैक्स की गणना डीफ़ॉल्ट रूप से नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार होगी.
- India | Translated by: विवेक रस्तोगी |बुधवार फ़रवरी 1, 2023 03:41 PM ISTइनकम टैक्स की स्लैब घटाकर पांच कर दी गई हैं. नई दरें इस प्रकार हैं - तीन लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स, तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, छह से नौ लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, नौ से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना होगा.