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This Article is From Apr 11, 2016

गर्भवती को कथित तौर पर अगवा किया, कई दिनों तक गैंगरेप; पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश

गर्भवती को कथित तौर पर अगवा किया, कई दिनों तक गैंगरेप; पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश
प्रतीकात्मक तस्वीर
लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कस्बे के गोला कोतवाली क्षेत्र में एक गर्भवती महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की घटना को छिपाए जाने से नाराज अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

कार सवार चार युवक एक गर्भवती महिला को उठा ले गए थे। युवकों ने 14 दिनों तक महिला को अपने कब्जे में रखा और चारों ने उसके साथ कई बार रेप किया। बाद में किसी तरह महिला आरोपियों के चंगुल से छूटी। पुलिस ने जब मामला दर्ज नहीं किया, तो पीड़ित ने अदालत की शरण ली। सीजेएम कोर्ट ने अब मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, नीमगांव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता गोला इलाके में किराए के मकान में रहकर सीजीएन डिग्री कॉलेज में बीए (तृतीय वर्ष) की परीक्षा दे रही थी।

पीड़ित महिला ने अदालत को बताया कि 13 मार्च को वह साइकिल से अपने गांव जा रही थी, तभी सीजीएन डिग्री कॉलेज के पास एक लाल रंग की कार आकर रुकी। कार में चार लोग सवार थे। उन्होंने उसे कार में खींच लिया और अपहरण कर ले गए। घटना के समय वह तीन माह की गर्भवती थी।

महिला का आरोप है कि युवकों ने कार में ही उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी और गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। बाद में आरोपी उसे एक मकान में ले गए, जहां 14 दिनों तक बंधक बनाए रखा। युवकों ने 14 दिनों में महिला के साथ कई बार रेप किया। बाद में आरोपियों ने महिला को रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया।

महिला ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। गोला पुलिस ने पीड़ित महिला को एसडीएम के सामने पेश किया। महिला ने एसडीएम को अपहरण और रेप की पूरी कहानी बताई। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ किया नहीं। महिला का आरोप है कि उसके पति ने जब लिखित तहरीर दी, तो पुलिस ने उसे फाड़ दी और अपने हिसाब से तहरीर तैयार कराई।

पीड़ित का कहना है कि अपहरण हो जाने के कारण उसकी परीक्षा छूट गई, बार-बार रेप से उसके गर्भ को भी खतरा पैदा हो गया। उसने एसपी से भी गुहार लगाई, फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सीजेएम कोर्ट ने अब महिला के प्रार्थनापत्र पर गोला पुलिस को मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करने के आदेश दिए हैं।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

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