सिगरेट और तम्बाकू छुड़ाने की नई पहल, इस नं. पर FREE में मिलेगी एडवाइस
नई दिल्ली:
सितंबर महीने से सभी तंबाकू उत्पादों और सिगरेट के पैकेट्स पर टोल-फ्री नंबर लिखा होगा ताकि इनका इस्तेमाल करने वाले लोगों को इनकी लत छोड़ने में मदद मिल सके. इसके अलावा, तंबाकू उत्पादों और सिगरेट के पैकेट्स पर 85 फीसदी हिस्से में बड़ी चित्रात्मक तस्वीरें होंगी, टेक्स्ट मैसेज होंगे और उन पर चेतावनी भी लिखी होगी.
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यह नई चेतावनी एक सितंबर से पैकेट्स पर आ जाएंगी. पैकेट्स पर 'तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है' और ' तंबाकू से कैंसर होता है' जैसे टेक्स्ट मैसेज लिखे होंगे.
पैकेट्स पर टोल-फ्री नंबर 1800-11-2356 लिखा होगा जिससे तंबाकू उत्पादों और सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को नशे की लत छोड़ने के फ्री उपाय सुझाए जाएंगे और उनका मार्गदर्शन किया जाएगा.
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक अधिसूचना जारी की जिसमें नई चेतावनियों के इस्तेमाल और टोल-फ्री नंबर को शामिल किए जाने पर कुछ संशोधन किए गए हैं.
अधिसूचना में कहा गया, 'इन नियमों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबेलिंग) द्वितीय संशोधन नियम, 2018 कहा जा सकता है. वे एक सितंबर 2018 से प्रभावी होंगे.'
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स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इन नियमों का मकसद तंबाकू के उपभोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है.
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पैकेट्स पर टोल-फ्री नंबर 1800-11-2356 लिखा होगा जिससे तंबाकू उत्पादों और सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को नशे की लत छोड़ने के फ्री उपाय सुझाए जाएंगे और उनका मार्गदर्शन किया जाएगा.
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अधिसूचना में कहा गया, 'इन नियमों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबेलिंग) द्वितीय संशोधन नियम, 2018 कहा जा सकता है. वे एक सितंबर 2018 से प्रभावी होंगे.'
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