राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2025 (Level-1) के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है. जस्टिस गणेश राम मीना की एकलपीठ ने अभ्यर्थी महेंद्र कुमार रैगर और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है. कई प्रश्नों पर विवाद होने के चलते परीक्षा सवालों के घेरे में है. ऐसे में याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दलील दी गई कि भर्ती परीक्षा में नियुक्ति से पहले रोक लगाई जानी चाहिए.
याचिकाकर्ता के वकील ने दिया ये तर्क
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि भर्ती परीक्षा में 14 प्रश्न विवादित हैं. 11 प्रश्न डिलीट किए गए हैं. अन्य के उत्तर सही नहीं मानने पर आपत्ति भी लगाई गई है. अब सरकार और बोर्ड नियुक्ति देने जा रहा है, इसलिए नियुक्ति पर रोक लगाई जाए. साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि नियुक्ति होने के बाद तीसरे पक्षकार का भी जॉब पर अधिकार हो जाएगा, ऐसे में भर्ती पर रोक लगाई जाए. कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद भर्ती पर रोक लगा दी है.
7 हजार पदों पर होनी है भर्ती
बोर्ड ने 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच 7000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया था. परीक्षा में विद्यार्थियों से मांगी गई आपत्ति के बाद 11 प्रश्न डिलीट किए गए थे. जबकि 3 के उत्तर बदले गए थे. अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि कई भर्तियों में बड़े स्तर पर प्रश्न बदले जा रहे हैं. इससे कटऑफ और मेरिट लिस्ट में फर्क पड़ता है. बोर्ड को प्रश्न पत्र बनाने वाली कमेटी की जवाबदेही तय करनी चाहिए.
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