- गुजरात के गैंगरेप मामले में वडोदरा कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है.
- घटना के पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
- वहीं पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है.
गुजरात के बहुचर्चित भायली गैंगरेप मामले में सोमवार के दिन वडोदरा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस घटना के पांचों आरोपी अब जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे. क्योंकि घटना के पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं वडोदरा कोर्ट ने पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. मामले में अदालत ने इशान कुमार जजमेंट के आधार पर फैसला सुनाया. जिसके तहत दोषियों को जीवन के अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है.
इन आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
- मुन्ना अब्बास बंजारा
- मुमताज उर्फ आफताब सुबेदार बंजारा
- शाहरुख किस्मतअली बंजारा
- सैफअली महेंदीहसन बंजारा
- अजमल सतार बंजारा
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4 अक्टूबर 2024 की रात हुई थी वारदात
यह घटना 4 अक्टूबर 2024 की रात हुई थी. नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रम से लौट रही नाबालिग पीड़िता अपने दोस्त के साथ एक सुनसान जगह से गुजर रही थी. इसी दौरान आरोपियों ने उसे रोक लिया. पुलिस के मुताबिक सैफअली और अजमल मौके से फरार हो गए थे, जबकि मुन्ना, मुमताज और शाहरुख ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता का मोबाइल फोन भी छीन लिया था. पीड़िता के मोबाइल पर एक कॉल आने के बाद आरोपियों में से एक ने फोन उठाया, इसी दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले थे. मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
6 हजार पन्नों की थी चार्जशीट
मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में करीब 6 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मामले की पैरवी के लिए तीन सरकारी वकीलों की नियुक्ति की थी. करीब 22 महीने बाद पीड़िता को न्याय मिला है. कोर्ट ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए पीड़िता के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे का भी आदेश दिया गया है.
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