एअर इंडिया ने अपनी फ्लाइट के दौरान शराब परोसे जाने संबंधी नीति में बदलाव किया है.
- यात्रियों को चालक दल के सदस्यों द्वारा परोसे जाने तक शराब पीने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
- चालक दल के सदस्यों को उन यात्रियों की पहचान करने के लिए चौकस रहना होगा, जो अपनी शराब का सेवन कर रहे हों.
- अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों को उचित और सुरक्षित तरीके से परोसा जाना चाहिए. इसमें मेहमानों को (आगे और) शराब परोसने से मना करना भी शामिल है.
- एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि एयरलाइन ने अन्य विमानन कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों, अमेरिकी नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन (एनआरए) के दिशा-निर्देशों के आधार पर उड़ान में शराब की पेशकश संबंधी मौजूदा नीति की समीक्षा की है.
- बयान में कहा गया, ‘‘ये काफी हद तक एयर इंडिया के मौजूदा तौर-तरीकों के अनुरूप है. हालांकि, बेहतर स्पष्टता के लिए कुछ समायोजन किए गए हैं.
- एनआरए की ट्रैफिक लाइट प्रणाली में चालक दल को नशे के संभावित मामलों को पहचानने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए शामिल किया गया है.
- एअर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड में DGCA ने एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है. इसके बाद ही यह बदलाव हुए हैं.
- DGCA ने पेशाब कांड के दौरान विमान के पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है.
- इस बीच, आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाया गया 4 महीने का बैन गलत है.
- इस मामले की जांच के लिए एअर इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने शंकर के इस एयरलाइन की फ्लाइट में ट्रैवल करने पर 4 महीने के लिए बैन लगा दिया था.
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