प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से देश में 5 नए नियम-कानून लागू कर दिए हैं. नए बदलावों का असर आप पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है. ऐसे में जरूरी है कि आप इन नियमों के बारे में जान जरूर लें, ताकि आपको आगे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो. नए नियमों के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने दो नियम बदले हैं. इसके अलावा पेंशनधारियों के लिए भी दो नियमों में बदलाव किए गए हैं. आइये जानते हैं उन सभी नए नियमों के बारे में जो आज से लागू हो गए....
नहीं मिल पाएगी नेटबैंकिंग सर्विस
नियमों में बदलाव के तहत 1 दिसंबर से एसबीआई बैंक के वो कस्टमर्स जिनका फोन नंबर बैंक में रजिस्टर नहीं है वह नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. अगर आपने अभी तक अपना फोन नंबर रजिस्टर नहीं कराया है तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि नंबर अपडेट कराने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक ही थी.
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एसबीआई बडी से निकालें पैसा
एसबीआई ने अपने दूसरे नियम में बदलाव करते हुए अपने वॉलिट एसबीआई बडी को 30 नवंबर से बंद कर दिया है. अब इसकी जगह एसबीआई का योनो एप काम कर रहा है. इसलिए अगर एसबीआई बडी में आपने पैसा डाला है तो इसे निकाल लें.
पेंशनधारी जमा कराएं लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनधारियों के लिए नियम में बदलाव किए गए हैं. पहले नवंबर 30 तारीख तक उन्हें अपना सर्टिफिकेट बैंक में जमा कराना होता था, हालांकि अभी भी इसकी समय सीमा 30 नवंबर ही है लेकिन बदलाव बस इतना है कि अगर आपने दिए गए समय सीमा के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाए तो आपका खाता बंद किया जा सकता है.जिन लोगों ने 30 नवंबर तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है उनको पेंशन लेने में दिक्कत हो सकती है.
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देना होगा लोन प्रोसेसिंग फी
एसबीआई की शाखाओं से पेंशन निकालने वाले 76 वर्ष तक की उम्र के केंद्र सरकार, राज्य सरकार या रक्षा विभाग के पेंशनधारियों को 1 दिसंबर से पेंशन लोन लेने पर प्रोसेसिंग फी देनी होगी. हालांकि, इसके लिए बैंक ने फेस्टिव ऑफर के तहत 30 दिसंबर तक प्रोसेसिंग फी माफ की हुई थी.
अब ड्रोन उड़ाना कानूनी
एक दिसंबर से देश में ड्रोन उड़ाने को मंजूरी दे दी गई है. इसकी राष्ट्रीय नीति खुद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तैयार की है. नए नियम के तहत ड्रोन के मालिकों और पायलटों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और हरेक उड़ान की अनुमति देनी होगी. इसके लिए एप पर आवेदन कर तुरंत डिजिटल परमिट्स लिए जा सकते हैं.
नहीं मिल पाएगी नेटबैंकिंग सर्विस
नियमों में बदलाव के तहत 1 दिसंबर से एसबीआई बैंक के वो कस्टमर्स जिनका फोन नंबर बैंक में रजिस्टर नहीं है वह नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. अगर आपने अभी तक अपना फोन नंबर रजिस्टर नहीं कराया है तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि नंबर अपडेट कराने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक ही थी.
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एसबीआई बडी से निकालें पैसा
एसबीआई ने अपने दूसरे नियम में बदलाव करते हुए अपने वॉलिट एसबीआई बडी को 30 नवंबर से बंद कर दिया है. अब इसकी जगह एसबीआई का योनो एप काम कर रहा है. इसलिए अगर एसबीआई बडी में आपने पैसा डाला है तो इसे निकाल लें.
पेंशनधारी जमा कराएं लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनधारियों के लिए नियम में बदलाव किए गए हैं. पहले नवंबर 30 तारीख तक उन्हें अपना सर्टिफिकेट बैंक में जमा कराना होता था, हालांकि अभी भी इसकी समय सीमा 30 नवंबर ही है लेकिन बदलाव बस इतना है कि अगर आपने दिए गए समय सीमा के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाए तो आपका खाता बंद किया जा सकता है.जिन लोगों ने 30 नवंबर तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है उनको पेंशन लेने में दिक्कत हो सकती है.
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देना होगा लोन प्रोसेसिंग फी
एसबीआई की शाखाओं से पेंशन निकालने वाले 76 वर्ष तक की उम्र के केंद्र सरकार, राज्य सरकार या रक्षा विभाग के पेंशनधारियों को 1 दिसंबर से पेंशन लोन लेने पर प्रोसेसिंग फी देनी होगी. हालांकि, इसके लिए बैंक ने फेस्टिव ऑफर के तहत 30 दिसंबर तक प्रोसेसिंग फी माफ की हुई थी.
अब ड्रोन उड़ाना कानूनी
एक दिसंबर से देश में ड्रोन उड़ाने को मंजूरी दे दी गई है. इसकी राष्ट्रीय नीति खुद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तैयार की है. नए नियम के तहत ड्रोन के मालिकों और पायलटों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और हरेक उड़ान की अनुमति देनी होगी. इसके लिए एप पर आवेदन कर तुरंत डिजिटल परमिट्स लिए जा सकते हैं.
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