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आय से अधिक संपत्ति मामला: CBI ने मुलायम और अखिलेश यादव को दी क्लीन चिट, कहा- कोई सबूत नहीं मिला

हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले.

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मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव (फाइल तस्वीर)
नई दिल्ली:

आय से अधिक संपत्ति मामले (Disproportionate Assets Case) में सपा संस्थापक और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत मिली है. इस मामले में सीबीआई ने दोनों को क्लीन चिट दे दी है. सीबीआई ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले. बता दें, सीबीआई ने अप्रैल महीने में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके बताया था कि उनके खिलाफ PE 2013 में बंद कर दी गई है. 

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सीबीआई ने कहा था कि ये प्रारंभिक जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था. सीबीआई ने कहा कि इसको लेकर हम जवाब दाखिल करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे.

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वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामें में मुलायम सिंह यादव ने दावा किया था कि सीबीआई की प्राथमिक जांच उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है. जबकि जिस रिपोर्ट का मुलायम ने हवाला दिया है, सीबीआई उसे पहले ही फर्जी बताकर 2009 में एफआईआर दर्ज करा चुकी है.

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बता दें, सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि उनके खिलाफ दायर याचिका राजनीति से प्रेरित है. मुलायम सिंह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए जानबूझकर उनके खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई है. साथ ही मुलायम सिंह ने यादव ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कई बातें छुपाई है. उन्होंने कहा था कि आयकर विभाग ने उनकी और उनके परिवार की संपत्ति की जांच की थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला. ऐसे उनके और उनके परिवार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया जाना चाहिए.

(इनपुट- एएनआई)

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