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This Article is From Feb 20, 2018

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिट फंड कानून में संशोधन की मंजूरी दी

सरकारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चिट फंड (संशोधन) कानून, 2018 को संसद में पेश करने को मंजूरी दी गई.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिट फंड कानून में संशोधन की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिट फंड कानून में संशोधन को मंगलवार को मंजूरी दे दी ताकि इस क्षेत्र का नियमित व क्रमिक विकास सुनिश्चित हो तथा निवेशकों को और अधिक वित्तीय उत्पाद मिलें. सरकारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चिट फंड (संशोधन) कानून, 2018 को संसद में पेश करने को मंजूरी दी गई. इसके अनुसार इस पहल का उद्देश्य चिट फंड क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करना और चिट फंड उद्योग के रास्ते में आने वाली अड़चनों को समाप्त करना है. इसके साथ ही इसके जरिए अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की अधिक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित की जाएगी.

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चिट फंड कानून, 1982 के अनुच्छेद 2(बी) और 11(1) में संशोधन के जरिए अंतर्गत चिट व्यवसाय के लिए ‘फ्रेटर्निटी फंड’ (समुदाय कोष) शब्दों का इस्तेमाल करने का प्रावधान है ताकि इस कारोबार की अंतर्निहित प्रकृति को अधिक स्पष्ट किया जा सके तथा इस कारोबार को प्राइज चिट कारोबार से स्पष्टत: अलग दिखाया जा सके. प्राइज चिट को एक अलग कानून के तहत प्रतिबंधित किया गया है. इसके लिए चिट फंड कानून, 1982 में संशोधन किया जाएगा.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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