इलाहाबाद:
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरुषि हत्याकांड मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सोमवार को नूपुर तलवार को नोटिस कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
सीबीआई ने याचिका दायर कर कहा कि गत 13 मार्च को नूपुर तलवार की अर्जी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तरफ से गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत को आदेश दिए गए थे कि वह 30 दिनों में नूपुर की जमानत की सुनवाई पूरी करे।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि अपनी अर्जी में नूपुर ने गलत शपथपत्र देकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को गुमराह किया था।
सीबीआई की याचिका पर सोमवार को न्यायाधीश बाल कृष्ण नारायण ने गाजियाबाद की सीबीआई को विशेष अदालत को 30 दिनों में नूपुर की जमानत की सुनवाई पूरी करने के निर्णय को निरस्त करते हुए नूपुर तलवार को नोटिस जारी कर इस संबंध में दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा।
उल्लेखनीय है कि मई 2008 में आरुषि तलवार और उसके नौकर हेमराज की नोएडा स्थित उसके घर में हत्या कर दी गई थी।
नोएडा पुलिस की शुरुआती जांच के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई आरुषि की माता-पिता नूपुर और राजेश तलवार को हत्या का आरोपी बता रही है।
सीबीआई ने याचिका दायर कर कहा कि गत 13 मार्च को नूपुर तलवार की अर्जी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तरफ से गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत को आदेश दिए गए थे कि वह 30 दिनों में नूपुर की जमानत की सुनवाई पूरी करे।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि अपनी अर्जी में नूपुर ने गलत शपथपत्र देकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को गुमराह किया था।
सीबीआई की याचिका पर सोमवार को न्यायाधीश बाल कृष्ण नारायण ने गाजियाबाद की सीबीआई को विशेष अदालत को 30 दिनों में नूपुर की जमानत की सुनवाई पूरी करने के निर्णय को निरस्त करते हुए नूपुर तलवार को नोटिस जारी कर इस संबंध में दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा।
उल्लेखनीय है कि मई 2008 में आरुषि तलवार और उसके नौकर हेमराज की नोएडा स्थित उसके घर में हत्या कर दी गई थी।
नोएडा पुलिस की शुरुआती जांच के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई आरुषि की माता-पिता नूपुर और राजेश तलवार को हत्या का आरोपी बता रही है।
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