पंजाब के उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल (फाइल फोटो)
फरीदकोट:
पंजाब के उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को फरीदकोट की एक अदालत ने चुनाव के दौरान हिंसा करने के मामले में बरी कर दिया। सुखबीर और अन्य लोगों के खिलाफ 1999 में चुनाव के दौरान हिंसा करने के आरोप में 2006 में मामला दर्ज किया गया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट सतीश कुमार ने सबूतों की कमी के चलते शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर को इस मामले में बरी कर दिया। इस मामले में सुखबीर शनिवार को अदालत के समक्ष पेश भी हुए।
कोटकपुरा के निवासी नरेश सहगल ने सुखबीर और अन्य लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
न्यायिक मजिस्ट्रेट सतीश कुमार ने सबूतों की कमी के चलते शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर को इस मामले में बरी कर दिया। इस मामले में सुखबीर शनिवार को अदालत के समक्ष पेश भी हुए।
कोटकपुरा के निवासी नरेश सहगल ने सुखबीर और अन्य लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था।
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