एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो ईडी अफसर राजेश्वर सिंह का समर्थन करते हैं.
नई दिल्ली:
एयरसेल-मैक्सिस केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा है कि वो याचिकाकर्ता रजनीश कपूर को इसकी जानकारी दें. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में रजनीश बुधवार कोर्ट में अपना पक्ष रखें. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो ईडी अफसर राजेश्वर सिंह का समर्थन करते हैं. केंद्र ने कहा कि वो किसी का समर्थन नहीं करती. अपना पक्ष रखेंगे. मामले में बुधवार को फिर सुनवाई होगी. गौरतलब है कि एयरसेल मैक्सिस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी और ईडी अफसर राजेश्वर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में जांच पूरी करने के आदेश दिए थे, लेकिन कुछ लोग जांच अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के झूठे आरोप लगाकर जांच को रोक रहे हैं. इस मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर भी आरोप हैं.
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5 जून को जस्टिस एके गोयल और अशोक भूषण ने सिंह के खिलाफ रजनीश कपूर द्वारा दायर याचिका में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह की सहायता मांगी थी. राजेश्वर सिंह ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. ईडी अधिकारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्ज शीट दायर की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि अाय से अधिक संपत्ति के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी और वह याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्रवाई चाहते हैं. दरअसल, एयरसेल-मैक्सिस मामले 2006 में एयरसेल में निवेश के लिए ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा मंजूरी देने के लिए संबंधित है. पी चिदंबरम उस वक्त वित्त मंत्री थे और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर मंजूरी के बदले में रिश्वत का आरोप है. अदालत ने पी चिदंबरम को 10 जुलाई तक मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है. अधिकारी राजेश्वर सिंह एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच कर रहे हैं.
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5 जून को जस्टिस एके गोयल और अशोक भूषण ने सिंह के खिलाफ रजनीश कपूर द्वारा दायर याचिका में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह की सहायता मांगी थी. राजेश्वर सिंह ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. ईडी अधिकारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्ज शीट दायर की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि अाय से अधिक संपत्ति के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी और वह याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्रवाई चाहते हैं. दरअसल, एयरसेल-मैक्सिस मामले 2006 में एयरसेल में निवेश के लिए ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा मंजूरी देने के लिए संबंधित है. पी चिदंबरम उस वक्त वित्त मंत्री थे और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर मंजूरी के बदले में रिश्वत का आरोप है. अदालत ने पी चिदंबरम को 10 जुलाई तक मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है. अधिकारी राजेश्वर सिंह एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच कर रहे हैं.
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