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This Article is From Nov 03, 2017

बैंक एकाउंट को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

दरअसल रिजर्व बैंक ने साफ किया था कि बैंक अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अनिवार्य है.

बैंक एकाउंट को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
बैंक एकाउंट- आधार लिंकिंग- याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई (प्रतीकात्मक फोटो)
  • बैंक अकाउंट को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने का निर्देश है
  • इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है
  • आज सुप्रीम कोर्ट इस पर करेगा सुनवाई
नई दिल्ली: बैंक अकाउंट को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. दरअसल रिजर्व बैंक ने साफ किया था कि बैंक अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अनिवार्य है. आरबीआई के इस फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.

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सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कल्याणी मेनन सेन ने दायर की है. वह अपने आपको नारीवादी बताती हैं जो बीते 25 साल से महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही हैं. कल्याणी ने 23 मार्च को टेलिकॉम डिपार्टमेंट द्वारा जारी उस सर्कुलर को भी चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि सभी नागरिकों को अपने मोबाइल नंबरों को भी आधार से लिंक करवाना होगा. उनका कहना है कि दोनों ही फैसलों से लोगों की निजता का हनन होता है इसलिए ये असंवैधानिक हैं.

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सेन ने अपनी याचिका वकील विपिन नायर के जरिए दाखिल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत नियमों में संशोधन करके बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ने का फैसला उस वादे का उल्लंघन है जिसमें कहा गया था कि बायॉमीट्रिक्स का हिस्सा बनना स्वैच्छिक होगा.

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