दिल्ली के सभी होटलों और रेस्तरां के मालिकों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया है, जो कि उन्हें एक महीने के अंदर-अंदर लेना होगा। लाइसेंस न लेने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने बताया कि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब किसी तरह के खाद्य पदार्थों में मिलावट बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस नीती अपनाने का फैसला लिया है। किसी भी तरह से मिलावट या लापरवाही पाई जाने पर सरकार कड़ा रुख अपनाएगी।
दिल्ली सरकार का कहना है कि, ‘फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना सभी के लिए जरूरी है, जिसे एक आसान-सी ऑनलाइन प्रक्रीया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा के नव-नियुक्त कमिश्नर मृणालिनी दर्सवाल ने इस मामले पर विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद इसे सख्ती से लागू करने का फैसला लिया और बिना लाइसेंस होटल या रेस्तरां चलाने वालों को स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 के तहत छह महीने की जेल और पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाए जाने की बात कही।'
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स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मिलावट की समस्या से निपटने के लिए संबंधित विभागों को सख्ती से पेश आने का निर्देश दिया है। दर्सवाल के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और स्टैंडर्ड एक्ट, सेक्शन 31 (1) में साफ कहा गया है कि, “ कोई भी व्यक्ति बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस के खाने-पीने से संबंधित कोई बिजनेस नहीं चला सकता।” अपनी बात को आगे बताते हुए दर्सवाल ने बताया कि,“ सभी रेस्तरां और होटल के मालिक ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और विभाग उनकी एप्लिकेशन को प्रक्रीया में लाएगा और ई-मेल के जरिए ही उन्हें लाइसेंस भेज दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें किसी विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।”
लोगों को इस बात से जागरूक करने के लिए सरकार अभियान चलाएगी, ताकि वह भी इस बात को समझ सकें। स्वास्थ्य मंत्री संतेद्र जैन ने कहा कि,“सरकार दिल्ली में कारोबार और व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहती है और लाइसेंस प्रक्रीया को आसान बनाया जा रहा है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी की जाएगी।”
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