सलमान खान के खिलाफ आज जोधपुर कोर्ट में फैसला
जोधपुर:
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के लिए आज काफी निर्णायक दिन है. आज फैसला होगा कि सलमान खान को राहत मिलेगी या फिर जेल. जोधपुर की एक अदालत काला हिरण के शिकार के दो दशक पुराने मामले में अभिनेता सलमान खान और अन्य लोगों के खिलाफ आज अपना फैसला सुनायेगी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुये फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाये जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद रहेंगे.
काला हिरण शिकार मामले की 10 बड़ी बातें
- सलमान खान मुंबई हवाई अड्डे से चार्टर्ड विमान से रवाना हुए 52 वर्षीय सलमान खान यहां पहुंच चुके हैं. इससे पहले वह ‘रेस 3’ की शूटिंग के लिये अबु धाबी में थे. सोनाली बेंद्र, तब्बू और नीलम भी मुंबई से जोधपुर पहुंच चुकी हैं. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोड़ा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था.
- यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 का है. सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं.
- जानकार बताते हैं कि अगर आज सलमान खान के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है और उन्हें 3 साल की जेल हो सकती है, तो उन्हें उसी वक्त जमानत मिल जाएगी. अगर उन्हें 5 साल की सजा होती है तो उन्हें कम से कम 1 दिन के लिए जेल में रहना पड़ सकता है.
- गौरतलब है कि 1 दिन के बाद ही शनिवार और रविवार है. इसलिए संभव है कि उन्हें ये दोनों दिन भी जेल में बिताना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में सलमान खान को तीन दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं.
- सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे.
- सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
- इन आरोपों से इंकार करते हुए सलमान के वकील एच.एम. सारस्वत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं. उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि काले हिरण बंदूक की गोली से ही मारे गये थे और ऐसी स्थिति में इस तरह की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता.
- इस मामले में दो अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह हैं. हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सलमान खान का सहायक है.
- काला हिरण एक लुप्तप्राय प्रजाति है और भारतीय वन्यजीव अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत सुरक्षित किया गया है.
- जब काला हिरण पर गोलियां चलीं तो आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े आए. उन्होंने देखा कि सलमान खान जिप्सी चला रहे थे और हिरण के शव को छोड़कर तुरंत ही घटनास्थल से वे लोग फरार हो गये.