SIR Drive: बिहार के बाद अब देशभर के तमाम राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR ड्राइव चल रही है. ये एक वोटर लिस्ट रिवीजन है, जिसमें उन लोगों के नाम हटाए जाएंगे, जो कई राज्यों में वोट करते हैं या फिर भारत के नागरिक ही नहीं हैं. इसके अलावा जिन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनके नाम जोड़े भी जाएंगे. SIR को लेकर एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें कुछ जानकारियां भरनी होती हैं. हर क्षेत्र में लोगों को बीएलओ की तरफ से ये फॉर्म दिए जा रहे हैं, ऐसे में इस दौरान कुछ सावधानियां बरतने की भी जरूरत है. एसआईआर फॉर्म में अगर आपने गलत जानकारी दी तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
एक से ज्यादा वोटर कार्ड
यूपी, बिहार और बाकी कई राज्यों से लोग नौकरी या फिर बिजनेस के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं. इनमें से ज्यादातर लोग वहीं बस जाते हैं और अपना मकान खरीदकर रहने लगते हैं. हालांकि जिस राज्य से वो आए हैं, वहां पहले से ही उनका वोटर लिस्ट में नाम होता है. इसके अलावा जिस शहर में वो अब रहने लगे हैं, वहां भी उन्होंने वोटर कार्ड बनवा लिया. ऐसे में उनके दो वोटर कार्ड बन गए और कुछ लोगों के पास तो दो से ज्यादा वोटर कार्ड भी हैं. SIR में ऐसे ही वोटरों की पहचान की जाएगी.
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ये गलती पड़ेगी भारी
अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी गलती है, जिससे आप जेल तक पहुंच सकते हैं. अगर आपके दो वोटर कार्ड हैं और दोनों जगह से आप अपना SIR फॉर्म भर लेते हैं तो ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है. इसके अलावा भारी जुर्माना भी वसूला जा सकता है. जिस जगह वोट करना चाहते हैं, वहीं का एसआईआर फॉर्म भरें और दूसरी जगह से अपना नाम लिस्ट से हटवा लें. अगर आप उस राज्य में एसआईआर फॉर्म नहीं भरते हैं तो खुद ही आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा.
रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल्स एक्ट, 1950 के सेक्शन 31 के तहत गलत जानकारी देने पर एक साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है. ध्यान रहे कि SIR फॉर्म में आप अपने हस्ताक्षर के साथ ये घोषित कर रहे हैं कि आप एक ही जगह के वोटर हैं और आपका एक ही EPIC नंबर है.
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