NEET पेपर लीक के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर कई तरह के सवाल उठने लगे, हालांकि 21 जून को री-नीट हुआ और इसके कुछ ही हफ्तों बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया गया. रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके नंबरों में गड़बड़ी हुई है, जिसे एनटीए लगातार खारिज करता रहा. इसके बाद कुछ छात्रों ने इसी दावे के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया, लेकिन अब उनकी ये गलती उन्हीं पर भारी पड़ गई. बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने NEET परीक्षा के रिजल्ट को चैलेंज करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और याचिका दायर करने वाले छात्रों पर जुर्माना भी लगा दिया.
क्यों लगाया गया जुर्माना?
हाईकोर्ट ने नीट छात्रों पर जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने जो दावे किए थे, वो कोर्ट में झूठे साबित हो गए. छात्रों ने दावा किया था कि उनकी ओएमआर शीट में ज्यादा नंबर आ रहे थे, जबकि रिजल्ट में इन्हें काफी कम कर दिया गया. इसके बाद कोर्ट ने एनटीए से आंसर शीट देने के लिए कहा, जब आंसर शीट और ओएमआर मैच की गई तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं पाई गई. यानी छात्रों का दावा पूरी तरह से झूठा साबित हो गया.
NEET परीक्षा के रिजल्ट को चार मेडिकल छात्रों ने चुनौती दी थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया. जस्टिस एनबी सूर्यवंशी और जस्टिस एडी शिंदे की बेंच ने बिना किसी ठोस सबूत के दावे करने के लिए हर छात्र पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. याचिका दायर करने वाले छात्रों में ऋचा देशपांडे, सोहम गावते, अथर्व जगताप और राहुल अरुणा नाग शामिल थे.
पकड़े जाने पर याचिका वापस ली
डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अजय तल्हार ने इस मामले को लेकर बताया कि, सुनवाई के दौरान जब ये साबित हो गया कि छात्रों का दावा पूरी तरह से गलत है तो वकीलों ने अपनी याचिका ही वापस लेने का फैसला किया. हालांकि कोर्ट ने बिना किसी आधार के याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगा दिया.
दावा करने से पहले कर लें जांच
अगर आप भी अपने नीट रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो पहले अच्छी तरह से इसकी जांच कर लें, आमतौर पर आंसर की और रिजल्ट के नंबरों में अंतर नहीं होता है, लेकिन कई बार प्रोविजनल आंसर की के बाद कुछ सवालों को हटाया जाता है. ऐसे में आपको फाइनल आंसर की के साथ अपने नंबरों को मैच करना चाहिए. अगर कुछ भी शक हो रहा है तो आप एनटीए के मेल या फिर नंबर पर संपर्क करें.
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