विज्ञापन

बिहार शिक्षा विभाग हुआ सख्त, कोचिंग-ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी टीचर्स पर अब होगी कार्रवाई

बिहार शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी कोचिंग, ट्यूशन या किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने पर रोक लगा दी है. इसको लेकर एक आदेश जारी किया गया है और सभी सरकारी स्कूल के टीचरों को आदेश का पालन करने को कहा गया है.

बिहार शिक्षा विभाग हुआ सख्त, कोचिंग-ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी टीचर्स पर अब होगी कार्रवाई
बिहार के सरकारी शिक्षक अब न तो स्कूल परिसर में और न ही अपने घर निजी ट्यूशन दे सकेंगे.

बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के कोचिंग, निजी ट्यूशन और व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने पर सख्ती दिखाई है. सरकार ने साफ आदेश दिया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर कोचिंग, निजी ट्यूशन और व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों से दूर रहेंगे. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई सरकारी शिक्षक कोचिंग, निजी ट्यूशन या व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

आदेश से जुड़ी जरूरी बातें

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूल का कोई भी टीचर निजी कोचिंग संस्थान में बतौर फैकल्टी नहीं पढ़ा सकेगा. इसके अलावा कोई भी टीचर किसी भी छात्र को निजी ट्यूशन भी नहीं दे सकेंगे. ये नियम स्कूल कैंपस के अंदर और बाहर, दोनों ही जगहों पर समान रूप से लागू होगा.

आखिर क्यों लिया गया ये फैसला

जानकारी के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग को लंबे समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई टीचर स्कूलों के बजाय कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं. जिससे की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. ऐसे में शिक्षा विभाग ने अब ये कठोर कदम उठाया है. शिक्षा विभाग ने फैसला सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना और छात्रों के लिए शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के चलते लिया है.

स्कूल के समय में नहीं होगा कोचिंग संस्थानों का संचालन

इसके अलावा राज्य सरकार ने एक ओर बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार अब स्कूल और कॉलेज के समय में कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं होगा. इस कदम का मकसद स्कूलों की नियमित पढ़ाई को प्राथमिकता देना और पढ़ाई के वातावरण को और बेहतर बनाना है.

ये भी पढ़ें- बिहार पुलिस के 21 हजार नए सिपाहियों के लिए DGP का बड़ा आदेश, 5 साल तक नहीं बनेंगे बॉडीगार्ड; जानें नए नियम

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Education Department, Bihar News, Bihar Teacher
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com