हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया है. जो कि सरकारी स्कूलों में एंट्री से जुड़ा हुआ है. जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रिंसिपल की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश की अनुमति होगी. बाहरी व्यक्ति स्कूल में नहीं घुस सकता है. साथ ही स्टूडेंट्स, टीचर्स की फोटो-वीडियो, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई गई है. शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस आदेश पर कहा कि गांव के स्कूल देश की धरोहर हैं, ऐसे में कोई भी व्यक्ति बिना गांव के जिम्मेदार लोगों को साथ लिए स्कूल में नहीं जा सकता. उन्होंने कहा बच्चों के साथ कोई अनहोनी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा.
कैसे मिलेगी एंट्री
हर बाहरी व्यक्ति को स्कूल में जाने से पहले विजिटर रजिस्टर में एंट्री करनी होगी. उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल की अनुमति लेनी होगी. व्यक्ति क्लास, लैब, लाइब्रेरी, टॉयलेट, ग्राउंड में नहीं जा सकता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ते हुए पाया गया तो उसपर कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की सूचमा पुलिस को देनी होगी. आरोपी पर बीएनएस, पोक्सो, जेजे एक्ट, आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
आदेश पर मंत्री ने क्या कहा
सरकारी स्कूलों में मीडिया कवरेज की पाबंदी के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा, "मीडिया को पता है कि उनको कितना और क्या कवरेज करना है. कोई भी घुस जाए और हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? किस लिए अनुमति दी जाए, राजनीति चमकाने के लिए? मान लीजिए कोई गया, उसने एक चीज की कमी देखी, क्या उसने उस कमी को बैठ कर हल करने का प्रयास किया? मैं जब से मंत्री बना हूं, शुरू से ही किसी ना किसी स्कूल में हम जा रहे हैं बात कर रहे हैं."
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