पंजाब सरकार ने 21 जनवरी से सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त कॉलेज और सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का आदेश दिया है. सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को समय-समय पर कोविड -19 से संबंधित पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. उच्च शिक्षा विभाग, पंजाब ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एक विस्तृत पत्र जारी किया है.
दिशानिर्देशों के अनुसार, "शैक्षणिक संस्थान ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में कक्षाओं का संचालन करेंगे. हालांकि, सेमेस्टर / वार्षिक परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएगी. छात्रों को उनकी मर्ज़ी के अनुसार कक्षाएं लेने की अनुमति दी जाएगी और कोई भी संस्थान छात्रों को शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं करेगी."
सरकार ने सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रावासों को फिर से खोलने का फैसला भी किया है. छात्रों की आवश्यक दूरी / सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमरे के साइज़ के अनुसार हॉस्टलों के रूम अलॉट किए जाएंगे. "अंतिम वर्ष के छात्रों को अलॉटमेंट के समय प्राथमिकता दी जाएगी." स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों में मेस / कैंटीन खोली जाएगी.
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