निजी मेडिकल कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर होगी
नई दिल्ली: Private Medical Colleges Fees: निजी मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत सीट के लिए फीस संबंधी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के दिशा-निर्देश अगले अकादमिक सत्र से प्रभावी होंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. एनएमसी के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेज और मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीट के लिए उतनी ही फीस ली जानी चाहिए, जितनी की संबंधित राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा वसूली जा रही है. सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक राज्य की फीस निर्धारण समिति द्वारा अपने अधिकारक्षेत्र में आने वाले मेडिकल कॉलेज में इन दिशा-निर्देश को अनिवार्य रूप से लागू करवाना होगा.