NLAT 2020: सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बैंगलोर को 12 सितंबर को NLAT 2020 आयोजित करने की इजाज़त दे दी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संस्थान परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा, जब तक कि अदालत इस परीक्षा की वैधता पर फैसला नहीं देती है. NLSIU के पूर्व कुलपति, प्रो (डॉ) आर वेंकट राव और छात्रों के अभिभावकों ने NLSIU बैंगलोर को CLAT 2020 से अचानक अलग करने और अलग से NLAT 2020 परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि एनएलएसआईयू (NLSIU) की इस कार्रवाई ने एक अप्रत्याशित अनिश्चित्ता पैदा कर दी है और छात्रों पर भी अनावश्यक बोझ डाल दिया है जो अब भावी कार्यक्रम को लेकर अनिश्चय की स्थिति में हैं.
याचिका में यह भी कहा गया था कि एक अलग परीक्षा आयोजित करने के लिए NLSIU के इस तरह के "एकतरफा निर्णय" से CLAT 2020 के उम्मीदवार परेशानी में हैं और ये उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने NLAT 2020 देने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को जारी किया है. इसमें कम से कम 1 एमबीबीएस बैंडविड्थ के साथ एक कंप्यूटर सिस्टम / लैपटॉप होना अनिवार्य है.
बता दें कि देश के लॉ कॉलेजों के कंसोर्टियम में 23 कॉलेज हैं और उन्होंने 28 सितंबर को CLAT 2020 परीक्षा तय की है, जबकि NLSIU ने NLAT 2020 परीक्षा 12 सितंबर को तय की है.
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