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तीन महीने के भीतर बिटकॉइन की कीमत हो जाएगी 'जीरो'! RBI ने लिया यह बड़ा फैसला

आरबीआई ने कहा कि हमें चिंता है कि कहीं इसके चलते लोग मनी लांडरिंग जैसे मामलों में शामिल न होने लगे. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक बार-बार ग्राहकों, क्रिप्टोकरेंसी रखने वालों और इनके ट्रेडर्स को चेतावनी देता रहता है.
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NDTV Profit हिंदी09:51 PM IST, 05 Apr 2018NDTV Profit हिंदी
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बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस बाबत गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिटक्वाइन को अल्टीमेटम भी जारी किया है. आरबीआई के इस अल्टीमेटम के बाद अब आप बैंक या ई वॉलेट के जरिए बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी नहीं खरीद पाएंगे. रिजर्व बैंक ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में कहा कि क्रिप्टोकरेंसी के चलते हमें अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के चिंता हो रही है. आरबीआई ने कहा कि हमें चिंता है कि कहीं इसके चलते लोग मनी लांडरिंग जैसे मामलों में शामिल न होने लगे. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक बार-बार ग्राहकों, क्रिप्टोकरेंसी रखने वालों और इनके ट्रेडर्स को चेतावनी देता रहता है.

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आरबीआई ने देश में अधिकृत डिजिटल मुद्रा पेश करने की संभावना के बारे में अध्ययन कराने के लिए एक समूह गठित की है. यह समूह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. रिजर्व बैंक ने कहा कि केंद्रीय बैंक की एक डिजिटल मुद्रा पेश करने की वांछनीयता और व्यवहारिकता का अध्ययन करने और उसके बारे में कुछ दिशानिर्देश सुझाने के लिए एक अंतर-विभागीय समूह का गठन किया गया है. यह समूह जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

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द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद डिप्टी गवनर्लर बी पी कानूनगो ने कहा कि कई केंद्रीय बैंक अधिकृत डिजिटल मुद्रा पेश करने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं. निजी डिजिटल टोकन (करेंसी) के विपरीत अधिकृत डिजिलटल मुद्राएं केंद्रीय बैंक जारी कर सकते हैं. इसमें केंद्रीय बैंक की जवाबदेही होगी और यह मौजूदगा कागजी मुद्रा के अलावा होगी. उन्होंने कहा कि हमने आरबीआई के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के मामले में वर्चुअल करेंसी से निपटने के जोखिम को लेकर शिकंजा कसा है.

VIDEO: क्या होता है बिटकॉइन.



इन इकाइयों को उन लोगों या कंपनियों के साथ कारोबारी संबंधों को तत्काल रोकने की जरूरत है जो इस करेंसी में काम करते हैं. नए नियम के तहत उन्हें तीन महीने के भीतर मौजूदा संबंधों को खत्म करना होगा. (इनपुट भाषा से) 
 

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