यह ख़बर 10 दिसंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं करने पर चेतावनी

नई दिल्ली:

फूड सिक्योरिटी एक्ट को 1 साल 4 महीने पहले संसद की मंजूरी मिली थी, लेकिन अब तक देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू करने की तैयारी पूरी नहीं की है।

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस साल जुलाई के पहले हफ्ते तक लाभार्थियों की सूची तैयार करनी थी, लेकिन 25
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अभी तक यह नहीं कर पाए। इसकी वजह से कई करोड़ लोगों को इस कानून का फायदा नहीं मिल
पा रहा है।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस मामले को लेकर खाद्य सचिवों के साथ अहम बैठक भी है। उन्होंने जानकारी दी कि दिसबंर 2014 तक 11 राज्यों ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करना शुरू किया, लेकिन 25 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्होंने कानून पारित होने के 1 साल 4 महीने बाद भी अभी तक इसे लागू करना शुरू भी नहीं किया है। इसकी वजह से जरूरतमंद गरीबों तक सस्ता अनाज नहीं पहुंच पा रहा है।

पासवान ने उन सभी 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 2015 मार्च के अंत तक खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करना शुरू नहीं किया तो उन्हें गरीबी रेखा के ऊपर की कैटेगरी वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य के रेट पर अनाज खरीदना पड़ेगा।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

हालांकि पासवान ने यह भी माना कि जिन 11 राज्यों ने कानून को लागू करना शुरू भी किया है, वे भी इस कानून के सभी प्रावधानों का पालन नहीं कर पाए हैं।