आयकर विभाग ने औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है कि उसकी साइट पर मौजूद एक पर्टिकुलर लिंक पर जाकर आप अपने आधार और पैन कार्ड को, दोनों में नाम की स्पेलिंग अलग अलग होने के बावूजद, लिंक कर सकते हैं. यानी,
वे लोग जिनके आधार कार्ड में दी गई नाम की स्पेलिंग उनके पैन कार्ड में लिखे हुए नाम की स्पेलिंग से मेल नहीं खाती है, उनके लिए यह राहत की खबर है.
केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि पैन कार्ड धारक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लें. जिन लोगों का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड के 1 जुलाई के बाद रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं. और यदि, पैन रिजेक्ट हो गया तो पिछले वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और न ही रिफंड क्लेम कर पाएंगे. लेकिन, इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आधार कार्ड और पैन लिंक करने का ऑप्शन अब ऐक्टिव हो चुका है. अब यदि आपके नाम की स्पेलिंग पैन और आधार में अलग अलग होगी तब भी आप इसे लिंक कर सकेंगे.
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऐसे जोड़िए अपना आधार कार्ड...
1- सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें. राइट साइड में लिखे हुए लॉग इन हेयर (Log In Here) पर क्लिक करने पर आप लॉग इन पेज पर पहुंच जाएंगे.