यह ख़बर 10 जून, 2011 को प्रकाशित हुई थी

पर्यावरण मंत्रालय ने दिए लवासा पर कार्रवाई के निर्देश

खास बातें

  • पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि पुणे स्थित लवासा हिल परियोजना के तहत हुए निर्माण के कुछ हिस्से को मंजूरी प्राप्त नहीं है।
नई दिल्ली:

पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि पुणे स्थित लवासा हिल परियोजना के तहत हुए निर्माण के कुछ हिस्से को मंजूरी प्राप्त नहीं है। मंत्रालय ने लवासा के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार से परियोजना के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार को लिखे पत्र में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कहा कि दो हजार हैक्टेयर में लवासा की हिल स्टेशन टाउनशिप परियोजना विकसित करने के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल करने के मकसद से भेजी गई अर्जी का जब आकलन किया गया तो पाया गया कि पूर्व अनुमति के बिना ही 681 हैक्टेयर भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि उसने पिछले वर्ष 25 नवंबर को लवासा को कारण बताओ नोटिस भेजा था और इस वर्ष 17 जनवरी को अंतिम दिशा-निर्देश दिए थे। मंत्रालय ने कहा कि 681 हैक्टेयर भूमि पर निर्माण कार्य करना पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 का उल्लंघन है। मंत्रालय ने राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग से कहा है कि वह कानून का उल्लंघन होने के चलते लवासा के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करे। राज्य सरकार से केंद्र को कार्रवाई के बारे में जल्द से जल्द सूचित करने को भी कहा गया है।


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