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किराया कमाने के लिए खरीदना चाहते हैं घर या फ्लैट तो जान लें टैक्स छूट के नए नियम

केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक दूसरे घर पर लिए गए होम लोन पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक टैक्स में छूट पा सकेंगे.
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NDTV Profit हिंदी04:00 AM IST, 14 Mar 2017NDTV Profit हिंदी
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अगर आप दूसरा घर खरीदकर टैक्स में छूट लेने की सोच रहे हैं जरा वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट 2017-18 के नए नियम जान लीजिए. अब दूसरे घर पर टैक्स में पहले जैसी छूट नहीं मिलेगी. केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक दूसरे घर पर लिए गए होम लोन पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक टैक्स में छूट पा सकेंगे. यानी सरकार उन लोगों को ढील नहीं देना चाहती है जो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदकर होम लोन उठा लेते हैं और उसके जरिए टैक्स में छूट पाते हैं.

नए नियम में पहली बार घर खरीदने वालों को टैक्स छूट में प्राथमिकता दी जा रही है. इसमें उन लोगों को छूट नहीं दी गई है जो अपने घर में रहते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदकर उससे किराया कमा रहे हैं. 

पहले मकान मालिक किराए पर दी गई प्रॉपर्टी के ब्याज पर पूरी छूट का दावा कर सकता था, जबकि अपने मकान में खुद रहने वाले 2  लाख रुपये तक ही क्लेम करने का हकदार होते थे. 

हालांकि बजट 2017-18 के नियमों के अनुसार मकान किराए पर दिए जाने पर भी 2 लाख रुपये तक की ही छूट का दावा किया जा सकेगा. यानी, जिसने लोन लेकर मकान बनाया, वह अब हर हाल में (चाहे वह मकान को किराए पर दे दे या उसमें खुद रहे) 2 लाख रुपए तक की छूट के लाभ का दावा कर सकेगा.

उदाहरण के लिए किसी खास साल में दूसरी प्रॉपर्टी पर ईएमआई पर लगने वाला सालाना ब्याज 5 लाख रुपये है. मान लें कोई मकान मालिक 1.5 लाख रुपये की आय साल भर में उस प्रॉपर्टी से लाभ कमाता है. ऐसे खरीदार, पहले के नियम के मुताबिक, कुल 3.5 लाख तक की आय को समायोजित कर सकते थे, लेकिन अब अगले वित्त वर्ष से वे केवल 2 लाख रुपये की छूट ही उठा सकेंगे. शेष 1.5 लाख को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकेगा.

अशोक माहेश्वरी एंड एसोसिएट्स एलएलपी में कर और नियामक निदेशक संदीप सहगल ने बताया कि अब तक लोग किराया कमाने के लिहाज से ही दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते थे. इसमें वे एक तो दूसरी प्रॉपर्टी पर लिए गए होम लोन पर भी टैक्स में छूट पाते थे, साथ ही इससे किराया भी कमाते थे. इससे उन्हें दोनों तरफ से फायदा होता था, वहीं सरकार को दो तरफ से नुकसान उठाना पड़ रहा था. इसे रोकने के लिए सरकार ने दूसरी प्रॉपर्टी पर लिए गए होम लोने पर सालाना अधिकतम 2 लाख रुपए टैक्स छूट का प्रावधान कर दिया है.

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