दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बेहद सख्त फैसला लिया है. सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 नवंबर से नो PUC, नो फ्यूल यानी PUC नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है. इस नए नियम के तहत, यदि आपके वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) एक्सपायर हो चुका है या वैलिड नहीं है, तो पेट्रोल पंप संचालक आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरने से साफ इनकार कर देंगे. इसके अलावा, बिना वैलिड PUC के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर वाहन मालिक का भारी-भरकम ऑनलाइन चालान भी काटा जाएगा.
इसके साथ ही, दिल्ली में 1 नवंबर से नॉन-BS6 गाड़ियों की एंट्री पर भी प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं. पेट्रोल पंप पर लाइन में लगने और किसी भी परेशानी से बचने के लिए, सभी वाहन मालिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे घर से निकलने से पहले ही अपने वाहन के PUC की वैलिडिटी ऑनलाइन जांच लें. सरकार के आधिकारिक Parivahan पोर्टल या mParivahan मोबाइल ऐप के जरिए ये काम मात्र कुछ मिनटों में पूरा किया जा सकता है. इसके लिए आपको केवल अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंक चाहिए होंगे.
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परिवहन वेबसाइट पर ऑनलाइन स्टेटस चेक करने का तरीका
अपनी कार या बाइक के प्रदूषण सर्टिफिकेट का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करने होंगे. इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार की आधिकारिक परिवहन वेबसाइट (parivahan.gov.in) खोलें. यहां पर होम पेज पर 'Online Services' सेक्शन में जाएं और वहां 'PUCC' के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (नंबर प्लेट पर लिखा नंबर) और अपनी RC या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर प्रिंट किए गए चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक दर्ज करें. स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरकर 'PUC Details' पर क्लिक करें. आपके सामने आपके सर्टिफिकेट का नंबर, उसकी वैलिडिटी की तारीख और टेस्ट के दौरान दर्ज किए गए इमिशन रीडिंग आ जाएंगे.
mParivahan मोबाइल ऐप से चेक करने का तरीका
यदि आपके पास एक से अधिक गाड़ियां हैं, तो मोबाइल ऐप के जरिए उन्हें एक ही जगह मैनेज करना और भी आसान हो जाता है. अपने एंड्रॉयड या iOS फोन में 'mParivahan' ऐप डाउनलोड करके साइन-इन करें. यदि आपकी गाड़ी पहले से ऐप में लिस्ट नहीं है, तो उसे जोड़ें. इसके बाद होम स्क्रीन पर गाड़ी के प्रोफाइल या 'Vehicle' सेक्शन पर जाएं. वहां 'PUCC' ऑप्शन को सेलेक्ट आप सीधे अपने डिजिटल पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी देख सकते हैं.
कितने समय के लिए वैलिड होता है PUC सर्टिफिकेट?
किसी भी बिल्कुल नई गाड़ी को उसके रजिस्ट्रेशन की तारीख से पूरे एक साल तक प्रदूषण टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है. एक साल पूरा होने के बाद, आपको हर 6 महीने या किसी-किसी केस में सालभर में अपने वाहन का प्रदूषण टेस्ट कराना अनिवार्य होता है. चूंकि छह महीने का समय काफी छोटा होता है, इसलिए अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं. इससे बचने के लिए अपने मोबाइल में एक्सपायरी डेट से एक हफ्ते पहले का रिमाइंडर सेट कर लें.
ऑनलाइन रिकॉर्ड दिखाई न दिखे तो करें ये काम
यदि आपने हाल ही में प्रदूषण टेस्ट कराया है और ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो कुछ समय बाद दोबारा ट्राई करें. तब तक जांच केंद्र से मिले कागज वाले असली सर्टिफिकेट को हमेशा गाड़ी में साथ रखें. डिटेल्स भरते समय ध्यान रखें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक न हो. अक्सर लोग अंग्रेजी के अक्षर 'O' और गणित के अंक '0' (शून्य) के बीच भ्रमित हो जाते हैं, जिससे 'No Record Found' दिखाई देने लगता है.
इंटरनेट पर कई थर्ड-पीयर ऐप्स बिना चेसिस नंबर के PUC चेक करने का दावा करते हैं, लेकिन वे आपका पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं. हमेशा केवल सरकारी पोर्टल या आधिकारिक ऐप का ही इस्तेमाल करें. यदि आपके वाहन का PUC एक्सपायर होने वाला है, तो उसे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना कुछ दिन पहले ही रिन्यू करा लें, क्योंकि यदि गाड़ी टेस्ट में फेल हो गई तो उसे ठीक कराने और दोबारा टेस्ट कराने में समय लग सकता है. सुरक्षित रहने के लिए अपने मोबाइल फोन में PUC सर्टिफिकेट का एक स्क्रीनशॉट या फोटो हमेशा संभालकर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसे तुरंत दिखा सकें.
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