सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच वाली मांग की याचिका को ठुकरा दिया है. कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका में कोई दम नहीं है. कोर्ट ने इस याचिका में कोई तर्क नहीं पाया है. यही वजह है कि इस स्वतंत्र जांच वाली याचिका कोर्ट ने ठुकरा दिया है.