UP के बाद Madhya Pradesh में भी धर्म छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का Love Jihad कानून का मसौदा तैयार हो गया है. ऐसे काम में मदद करने वाले धर्मगुरु को भी 5 साल की सजा हो सकती है. ऐसी संस्था का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है. ऐसे मामलों में धर्मांतरण के लिए एक माह पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. हरियाणा समेत कई अन्य भाजपाशासित राज्यों में ऐसा कानून लाने की तैयारी है.