देश प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट से पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट को झटका, तीन महीने में ऑडिट पूरा करवाने का दिया आदेश

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  • प्रकाशित: सितम्बर 22, 2021
केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट का भी अब ऑडिट होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रस्ट को ऑडिट से छूट नहीं है. 2020 का आदेश पद्मनाभस्वामी मंदिर और ट्रस्ट दोनों पर लागू होता है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में ऑडिट करने का भी आदेश दिया है.

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