ASG मनिंदर सिंह ने कहा कि सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कि दिल्ली को राज्य समझा जाए और LG को राज्यपाल. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने दिल्ली को स्पेशल स्टेटस के साथ UT माना है और LG दिल्ली के प्रशासक हैं. वो राज्यपाल नहीं हैं. उन्होंने कहा कि एलजी को अब भी सरकार के किसी फैसले पर असहमति का हक है.