SC on Digital Arrest: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सख्त रुख अपनाया! 27 अक्टूबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, "ये सिर्फ एक इलाके की नहीं, पूरे देश की समस्या है।" कोर्ट ने संकेत दिया कि डिजिटल अरेस्ट के सभी मामले CBI को सौंपे जा सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, "ये जितना बड़ा दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है।" जस्टिस बागची ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, "क्या CBI के पास साइबर अपराधों की जांच के लिए बुनियादी ढांचा, संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता है?" मेहता ने जवाब के लिए एक हफ्ते का समय मांगा। कोर्ट ने कहा, "CBI को साइबर एक्सपर्ट्स चाहिए तो बताए, हम जरूरी मदद देंगे।"