India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार मार्च 3, 2021 09:42 PM IST महिला अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फिर आगे आया है. भारतीय सेना (Army) और नौसेना (Navy) में परमानेंट कमीशन में महिला अधिकारियों (Women Officers) को लेकर कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सेना, नौसेना में परमानेंट कमीशन में शामिल होने के लिए पुरुषों की तरह ही महिला अधिकारियों के लिए मेडिकल मानदंड (Medical Standards) लागू किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं प्रसव, रजोनिवृत्ति से गुजरती हैं और उनका शरीर प्रभावित होता है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि इस साल जनवरी से वेतन नहीं मिलने की शिकायत करने वाली महिला अधिकारियों को शुक्रवार तक वेतन का भुगतान करे. कोर्ट ने पहले इन महिला अधिकारियों को सेवा मुक्त करने पर रोक लगा दी थी.