Uttar Pradesh | Reported by: कमाल खान |शनिवार जुलाई 27, 2019 03:23 PM IST सपा नेता और रामपुर सांसद आजम खान को एक बार फिर करारा झटका लगा है इस बार आजम खान के जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी गई 7.135 हेक्टेयर(150 बीघा लगभग) जमीन के पट्टे को रद्द करने की कार्रवाई की गई है. पट्टा रद्द किए जाने की कार्रवाई एसडीएम सदर कोर्ट से की गई है. इस के संबंध में सरकारी अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि यह जमीन शासन द्वारा मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट के संयुक्त सचिव नसीर खान को 24 जून 2013 को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे पर दी गई थी. यह पट्टा 30 साल के लिए हुआ था जबकि इस जमीन की मूल श्रेणी रेत में दर्ज थी. चूंकि रेत की जमीन का पट्टा नहीं होना चाहिए था फिर ऐसा कर दिया गया. इस संबंध में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट की गई. अब उपजिलाधिकारी सदर ने इस जमीन की मूल श्रेणी यानी रेत में दर्ज करने के आदेश दे दिए. जिसके चलते यह पट्टा निरस्त कर दिया गया है और जमीन को मूल श्रेणी रेत में दर्ज करने के आदेश किए गए हैं.