Telecom Companies Revenue
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ओटीटी के बढ़ते इस्तेमाल से टेलीकॉम कंपनियों की कमाई में वॉयस कॉल की हिस्सेदारी 80% घटी: TRAI
- Sunday July 9, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
Indian Telecom Companies Revenue Growth: TRAI के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों के कुल रेवेन्यू में इंटरनेट से कमाई की हिस्सेदारी 2013 के 8.1 से लगभग 10 गुना बढ़कर दिसंबर, 2022 में 85.1 प्रतिशत हो गई है.
- ndtv.in
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टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, केंद्र सरकार को देने होंगे 92 हजार करोड़ रुपये
- Thursday January 16, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था.
- ndtv.in
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AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की
- Friday November 22, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
एजीआर (Adjusted Gross Revenue) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की हैं. भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने याचिका दाखिल की है. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए ब्याज पर छूट का अनुरोध किया गया है. टेलीकॉम कंपनियों ने लगाए गए जुर्माने की राशि को चुनौती दी है. याचिका में अदालत से AGR में गैर दूरसंचार आय को शामिल करने के फैसले पर भी फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है.
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ओटीटी के बढ़ते इस्तेमाल से टेलीकॉम कंपनियों की कमाई में वॉयस कॉल की हिस्सेदारी 80% घटी: TRAI
- Sunday July 9, 2023
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Indian Telecom Companies Revenue Growth: TRAI के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों के कुल रेवेन्यू में इंटरनेट से कमाई की हिस्सेदारी 2013 के 8.1 से लगभग 10 गुना बढ़कर दिसंबर, 2022 में 85.1 प्रतिशत हो गई है.
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टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, केंद्र सरकार को देने होंगे 92 हजार करोड़ रुपये
- Thursday January 16, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था.
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AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की
- Friday November 22, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
एजीआर (Adjusted Gross Revenue) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की हैं. भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने याचिका दाखिल की है. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए ब्याज पर छूट का अनुरोध किया गया है. टेलीकॉम कंपनियों ने लगाए गए जुर्माने की राशि को चुनौती दी है. याचिका में अदालत से AGR में गैर दूरसंचार आय को शामिल करने के फैसले पर भी फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है.
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