India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |मंगलवार दिसम्बर 7, 2021 11:54 AM IST सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है. कोर्ट ने कहा, 'जिस निचली अदालत के पास NIA मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था. पुणे कोर्ट को UAPA के तहत नजरबंदी का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि वो NIA विशेष अदालत नहीं थी. अगर समय निचली अदालत नहीं देती तो क्या होता? ये एक असुविधाजनक स्थिति है. '