India | Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |बुधवार मई 15, 2024 04:10 PM IST कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज की मांग के आरोप लगाने वाले लोग अपनी अर्जी के साथ ऐसी लिस्ट क्यों नहीं लगाते. दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उसकी पूरी भावना के साथ पालन होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि नियमावली के अनुसार दहेज और उपहारों में अंतर है. शादी के दौरान लड़का और लड़की को मिलने वाले गिफ्ट्स को दहेज में नहीं शामिल किया जा सकता है.