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10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना... रात से लागू हो गया नया पेपर लीक कानून, जानिए इसमें है क्या
- Saturday June 22, 2024
- Written by: सूर्यकांत पाठक
शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में देश में शुक्रवार को पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया. पेपर लीक कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था. सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसे 'लोक परीक्षा कानून 2024' (Public Examination Act 2024) नाम दिया गया है. इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
- ndtv.in
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10 साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना : परीक्षा में बेईमानी पर सख्त नकल विरोधी कानून
- Friday February 9, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
संसद ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. संसद ने शुक्रवार को परीक्षा में कदाचार के लिए सख्त दंड के प्रावधान वाला एक बिल पारित किया. ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ में धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की अनियमितता में सहायता करने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है.
- ndtv.in
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MP: भाजयुमो नेता को समर्थकों की भीड़ के बीच बर्थडे मनाना पड़ा महंगा, 10 हजार रु. का जुर्माना
- Monday June 14, 2021
- Reported by: भाषा
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में द्विवेदी को शनिवार को शहर में हुनमान मंदिर के पास अपने समर्थकों की मौजूदगी में जन्मदिन मनाते और केक काटते हुए देखा जा सकता है. वायरल हुए वीडियो में सभी लोग बिना मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. इस बीच, कटनी शहर के तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव ने फोन पर बताया कि जन्मदिन की इस पार्टी के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी.
- ndtv.in
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10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना... रात से लागू हो गया नया पेपर लीक कानून, जानिए इसमें है क्या
- Saturday June 22, 2024
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शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में देश में शुक्रवार को पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया. पेपर लीक कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था. सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसे 'लोक परीक्षा कानून 2024' (Public Examination Act 2024) नाम दिया गया है. इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
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10 साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना : परीक्षा में बेईमानी पर सख्त नकल विरोधी कानून
- Friday February 9, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
संसद ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. संसद ने शुक्रवार को परीक्षा में कदाचार के लिए सख्त दंड के प्रावधान वाला एक बिल पारित किया. ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ में धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की अनियमितता में सहायता करने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है.
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MP: भाजयुमो नेता को समर्थकों की भीड़ के बीच बर्थडे मनाना पड़ा महंगा, 10 हजार रु. का जुर्माना
- Monday June 14, 2021
- Reported by: भाषा
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