Fastag Balance Online
- सब
- ख़बरें
-
आज से FASTag का नया नियम हुआ लागू, जान लें क्या-क्या हुआ बदलाव वरना लग सकता है दोगुना चार्ज
- Monday February 17, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
फास्टैग (FASTag) के नए नियमों के तहत अगर टोल के पास पहुंचने से पहले से ही फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है, तो ऐसे में तुरंत रिचार्ज करने से भी टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं हो पाएगा और आपसे दोगुना टोल वसूला जाएगा.
-
ndtv.in
-
FASTag से जुड़े नियमों में इस दिन से होने जा रहा बड़ा बदलाव, जुर्माने से बचने के लिए जान लें नए नियम
- Friday February 14, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
FASTag New Rules:अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट है और इस दौरान आप टोल क्रॉस कर जाते हैं, तो आपसे दोगुना चार्ज (Double Charge) वसूला जाएगा.
-
ndtv.in
-
RBI ने FASTag से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म, जानें नए नियम
- Saturday August 24, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
FASTag New Rules: RBI ने फास्टैग और एनसीएमसी का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है. अब आपको बार-बार रिचार्ज कराने के लिए बैंक जाने या ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी.
-
ndtv.in
-
आज से FASTag का नया नियम हुआ लागू, जान लें क्या-क्या हुआ बदलाव वरना लग सकता है दोगुना चार्ज
- Monday February 17, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
फास्टैग (FASTag) के नए नियमों के तहत अगर टोल के पास पहुंचने से पहले से ही फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है, तो ऐसे में तुरंत रिचार्ज करने से भी टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं हो पाएगा और आपसे दोगुना टोल वसूला जाएगा.
-
ndtv.in
-
FASTag से जुड़े नियमों में इस दिन से होने जा रहा बड़ा बदलाव, जुर्माने से बचने के लिए जान लें नए नियम
- Friday February 14, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
FASTag New Rules:अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट है और इस दौरान आप टोल क्रॉस कर जाते हैं, तो आपसे दोगुना चार्ज (Double Charge) वसूला जाएगा.
-
ndtv.in
-
RBI ने FASTag से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म, जानें नए नियम
- Saturday August 24, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
FASTag New Rules: RBI ने फास्टैग और एनसीएमसी का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है. अब आपको बार-बार रिचार्ज कराने के लिए बैंक जाने या ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी.
-
ndtv.in