File Facts | Translated by: विजय शंकर पांडेय |बुधवार नवम्बर 23, 2022 09:07 AM IST सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के "नाजुक कंधों" पर भारी शक्तियां निहित की हैं और यह महत्वपूर्ण है कि "मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति" को इस पद पर नियुक्त किया जाए.