इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे ऑनलाइन? आसान स्टेप्स में समझें
इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब बेहद आसान हो गया है। आप यहां दिए स्टेप्स को फॉलो कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।
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दुनिया के अधिकतर देशों में आय पर टैक्स लिया जाता है, जिसे आयकर (Income Tax) कहा जाता है। इसमें कई नियम हैं, जैसे कि यदि हम भारत की बात करें, तो यह एक तय सीमा से कम आय पर नहीं वसूला जाता है और उस सीमा से ज्यादा आय पर भी इसके विभिन्न स्लैब बनाए गए हैं। इसमें भी सैलरी लेने वाले व्यक्ति, या बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति, या वरिष्ठ नागरिकों आदि के हिसाब से स्लैब विभिन्न होते हैं। भारत में सरकार ने इनकम टैक्स वसूलने के तरीकों को आसान और न्यायसंगत बनाने के लिए स्लैब सिस्टम बनाया है। इसका मतलब है कि टैक्स देने वाले की सैलेरी में बढ़ोतरी के साथ टैक्स की दरें भी बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार टैक्स रेट को कैटेगरी में बांटना देश में प्रगतिशील और निष्पक्ष टैक्स सिस्टम को सक्षम बनाता है।
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इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब बेहद आसान हो गया है। टैक्स-फाइलिंग की समय सीमा को पूरा करने की लंबी कतारें और अनगिनत परेशानियां दूर हो गई हैं। अब लोग अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन भी भर सकते हैं, जिसे ई-फाइलिंग भी कहा जाता है। आप यहां दिए स्टेप्स को फॉलो कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।
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** ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉग ऑन करें। अपने स्थायी PAN का उपयोग करके रजिस्टर करें, जो यूजर आईडी के रूप में काम करेगा। ** 'Download' के अंदर, वर्तमान एसेसमेंट ईयर (निर्धारण वर्ष) के तहत ई-फाइलिंग पर जाएं और उपयुक्त आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म चुनें। यदि आप सैलेरी लेने वाले व्यक्ति हैं, तो ITR-1 (sahaj) का रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। ** आपके द्वारा डाउनलोड किया गया रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर (excel utility) खोलें। निर्देशों का पालन करें और अपने फॉर्म 16 से सभी विवरण दर्ज करें।
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** दिए जाने वाले टैक्स की गणना करें, टैक्स का भुगतान करें और टैक्स रिटर्स में चालान की जरूरी जानकारियां दर्ज करें। यदि आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी (देयता) नहीं है, तो आप इस चरण को छोड़ आगे बढ़ सकते हैं। ** आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारियों की पुष्टि करें और एक XML फाइल बनाएं, जो आपके कंप्यूटर पर खुद सेव हो जाती है। ** 'Submit Return' सेक्शन में जाएं और XML फाइल अपलोड करें।
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** पूछे जाने पर आप फाइल पर डिजिटल साइन (हस्ताक्षर) कर सकते हैं। यदि आपके पास डिजिटल साइन नहीं है, तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं। ** आपकी स्क्रीन पर सफल ई-फाइलिंग की पुष्टि करने वाला एक मैसेज फ्लैश होगा, जिसके बाद ITR-Verification नाम से एक एक्नॉलेजमेंट (पावती) फॉर्म भी जनरेट होगा। इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यह आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी ईमेल किया जाता है। ** आप कुल छह तरीकों में से किसी एक के जरिए रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिनमें 1) नेटबैंकिंग, 2) बैंक एटीएम, 3) आधार ओटीपी, 4) बैंक अकाउंट नंबर, 5) डीमैट अकाउंट नंबर, 6) रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी शामिल हैं। ई-वेरिफिकेशन से आपको IRT-5 एक्नॉलेजमेंट की एक फिजिकल कॉपी CPC, बेंगलुरु को भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।