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जीएसटी का जेब पर असर: क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता

1 जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू होने से कुछ सप्ताह पहले सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कई वस्तुओं के टैक्स स्लैब घटा दिए हैं जिन्हें पहले अपेक्षाकृत ज्यादा रखा गया था. उल्लेखनीय है कि देश में जीएसटी की नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक जुलाई से लागू होनी है. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क विभाग बच्चन को जीएसटी का ब्रैंड एंबेसडर बनाया है.

  • देश भर में अस्पताल चलाने वाली प्रमुख कंपनी अपोलो हास्पिटल्स के मुताबिक जीएसटी प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद कुल मिलाकर हेल्थकेयर लागत बढ़ सकती है क्योंकि कुछ सेवाओं व उत्पादों पर 15-18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा. हालांकि हेल्थकेयर को जीएसटी से छूट दी गई है.
  • क्रेडिट कार्ड प्रदाता, बैंक तथा बीमा कंपनियों ने अपने ग्राहकों को एक जुलाई से माल एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के बाद अधिक कर लगने के बारे में सावधान करना शुरू कर दिया है.
  • अगर किसी टिकट की लागत इस समय 2000 रुपए है तो अगले महीने से वह 2010 रुपए की पड़ेगी.
  • हेलमेट को जीएसटी के अंतर्गत 18 प्रतिशत कर स्लैब में रखे जाने से उद्योग और दोपहिया वाहनों की सुरक्षा पर असर पड़ेगा क्योंकि इससे सस्ते और कामचलाऊ उत्पाद की बिक्री बढ़ेगी.
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