बिहार में शराब बंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 365 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

नीतीश सरकार ने राज्य में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 365 'निषेध' कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है. मंत्री ने विधानसभा में यह जानकारी दी. 

बिहार में शराब बंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 365 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

कॉन्स्टेबल की भर्ती

पटना:

बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी कानून के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. नीतीश सरकार ने राज्य में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 365 'निषेध' कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है. मंत्री ने विधानसभा में यह जानकारी दी. 

विधानसभा में एक लिखित जवाब में मंत्री सुनील कुमार ने कहा, “सरकार ने पहले ही राज्य के सभी जिलों में शराब रोधी कार्यबल (एएलटीएफ) की 186 टीम गठित की हैं.” उन्होंने कहा, “अब एएलटीएफ के सदस्यों की सहायता के लिए 265 निषेध कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि शराब बंदी कानून का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके.”

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए मद्य निषेध व उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई. इसके बाद अब इस संशोधित कानून प्रारूप को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)