झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की कथित गड़बड़ियों को लेकर लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन के बीच JSSC-CGL मामले में हाईकोर्ट से चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है. फिलहाल पहले से मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी, जिसके तहत चयनित अभ्यर्थी अपने पद पर काम करते रहेंगे. JSSC-CGL समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जुलाई-अगस्त में झारखंड में बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था. छात्रों की ओर से परीक्षा व्यवस्था में सुधार, अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई थी.
आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने 17 अगस्त को JSSC-CGL समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति रद्द किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया.
करीब 2 हजार चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा मामला
सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों के बीच नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी. करीब 2 हजार सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति बचाने की मांग को लेकर विरोध भी किया था. हाईकोर्ट में चुनौती के बाद नियुक्तियों को लेकर अंतरिम राहत मिली और चयनित अभ्यर्थियों के काम करने का रास्ता फिलहाल खुला रहा.
CID की जांच पर भी हाईकोर्ट की नजर
मामले की जांच सीआईडी की एसआईटी कर रही है. कोर्ट ने जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को नियुक्त किया है. उनका दायित्व जांच की निगरानी के साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि जांच की प्रक्रिया के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. पिछली सुनवाइयों में हाईकोर्ट ने सरकार से सीआईडी जांच की प्रगति और रिपोर्ट को लेकर जवाब मांगा था. अदालत ने जांच को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया है.
छात्र आंदोलन की मांग और चयनित अभ्यर्थियों की चिंता आमने-सामने
JSSC-CGL विवाद में अब दो अलग-अलग पक्षों की चिंताएं अदालत के सामने हैं. एक ओर आंदोलन कर रहे छात्र परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थी बिना किसी व्यक्तिगत दोष के अपनी नौकरी प्रभावित होने का विरोध कर रहे हैं. इसी वजह से 7 अक्टूबर की सुनवाई पर सभी पक्षों की नजर रहेगी. अदालत इस मामले में सीआईडी जांच, सरकार के फैसले और चयनित-असफल अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगी.
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