झारखंड में 50 हजार सहायक शिक्षकों की होगी भर्ती, हेमंत सोरेन सरकार ने दी मंजूरी

झारखंड कैबिनेट ने राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 50 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

झारखंड में 50 हजार सहायक शिक्षकों की होगी भर्ती, हेमंत सोरेन सरकार ने दी मंजूरी

झारखंड में 50 हजार सहायक शिक्षकों की होगी भर्ती, हेमंत सोरेन सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली:

झारखंड कैबिनेट ने राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक शिक्षकों के लगभग 50,000 पदों को मंजूरी दी है. मंत्रिपरिषद ने नव सृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डिग्री महाविद्यालयों में 87 अध्यापन पद तथा चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल कर्मियों के 1,990 पद को भी स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले किए गए हैं. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा, 'राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों (सहायक शिक्षकों) के 20,825 पदों और माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के 29,175 पदों को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. 

डाडेल ने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का अध्ययन और मसौदा तैयार करने के लिए राज्य परिवहन विभाग के तकनीकी भागीदार के रूप में आईआईटी मद्रास को शामिल करने की मंजूरी दी गई थी.

कैबिनेट ने इस बैठक में रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डे के पास 6.9 किलोमीटर रिंग रोड के निर्माण के लिए 212 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इतना ही नहीं कैबिनेट ने धनबाद के निरसा ब्लॉक में 1.49 एकड़ जमीन को नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड (एनकेटीएल) को 400/220 केवी सबस्टेशन स्थापित करने के लिए 90.24 लाख रुपये में 30 साल के लीस पर हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी.

वंदना डाडेल ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के लाभार्थियों के बीच अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक पांच किलो खाद्यान्न के मुफ्त वितरण के लिए 36 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं. झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आने वाले हितग्राहियों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई.

कैबिनेट की इस बैठक में स्पेशल इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन में आरक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)