झारखंड सरकार ने राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों को ACP (Assured Career Progression) और MACP (Modified Assured Career Progression) का लाभ नहीं दिया जाएगा. इस संबंध में विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. यह फैसला झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित पांच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है.
हाई कोर्ट ने किरण कुमारी हेम्ब्रम एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को शिक्षकों की मांग पर स्पष्ट निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने एक समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने की. समिति में विधि विभाग के प्रतिनिधि समेत अन्य अधिकारी भी शामिल थे.
समिति ने क्या पाया?
समिति ने प्राथमिक शिक्षा प्रोन्नति नियमावली, 1993, वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों और सेवा नियमों का अध्ययन किया. रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान नियमों के तहत प्राथमिक शिक्षकों को ACP और MACP का लाभ देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. इसी आधार पर शिक्षा विभाग ने लाभ नहीं देने का निर्णय लिया.
ACP और MACP क्या है?
ACP और MACP ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी को लंबे समय तक नियमित पदोन्नति नहीं मिलती है, तो उसे निर्धारित अवधि पूरी होने पर आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Upgradation) दिया जाता है. शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह इसका लाभ मिले, लेकिन विभाग ने इसे नियमों के अनुरूप नहीं माना.
शिक्षकों पर क्या पड़ेगा असर?
इस आदेश के बाद राज्य के हजारों प्राथमिक शिक्षकों को लंबे समय से जिस वित्तीय लाभ की उम्मीद थी, वह फिलहाल खत्म होती नजर आ रही है. इससे वेतन वृद्धि और कैरियर से जुड़े मामलों पर भी असर पड़ सकता है. शिक्षक संगठनों की ओर से इस फैसले का विरोध किए जाने की संभावना जताई जा रही है.
कानूनी लड़ाई जारी रहने के संकेत
गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को MACP संबंधी मांगों पर तय समय में निर्णय लेने का निर्देश दिया था. अब विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षक संगठन फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं या सरकार से नियमों में संशोधन की मांग कर सकते हैं.
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