विज्ञापन
This Article is From Dec 07, 2011

कंधमाल दंगों के मामले में 17 लोग दोषी करार

फुलबनी: ओडिशा के कंधमाल जिले की एक अदालत ने 2008 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान आगजनी, दंगा और घातक हथियारों के साथ अवैध जमावड़ा के लिए 17 लोगों को दोषी करार दिया और उन्हें तीन साल की सजाए कैद बामुशक्कत और पांच हजार रूपये का जुर्माना सुनाया। फास्ट ट्रैक अदालत-2 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीएन मिश्रा ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसाय ये लोग अगस्त 2008 में राइकिया नगर के हातापदा में दंगों में संलिप्त थे।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
कंधमाल, दंगा, मुकदमा, Kandhmaal, Riots, Case
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com